पर्दाफ़ाश न्यूज़ टीम
चिल्हिया, सिद्धार्थनगर
चिल्हिया पुलिस ने होम कोरेन्टाइन व्यक्ति द्वारा (धारा144crpc) का उल्लंघन करने वाले 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188/269/270 ipc व 03 महामारी अधि0 व 51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया। उक्त की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विजय ढुल के आदेश के क्रम में, मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सभाशंकर यादव द्वारा घर पर कोरेन्टाइन कराये गये व्यक्ति के द्वारा बिना फेस मास्क के गाँव में घुमना तथा लोगो से मिलने व इधर उधर थूकने का कृत कार्य कर रहा था जो धारा 144 सीआऱपीसी का अवहेलना है । जिसके विरुद्ध अंतर्गत 188/269/270 ipc व 03 महामारी अधि0 व 51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम की कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/2020 धारा 188/269/270 ipc व 03 महामारी अधि0 व 51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम पंजीकृत कराया गया तथा अभियुक्त को उसके परिजनो व उसकी सहमति पर चौधरी सुभाष चंद्र ग्रामोदय इंटर कॉलेज गुड नईया पकड़ी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर कोरनटाइन सेंटर में भिजवाकर दाखिल कराया गया ।
*अभियुक्त का विवरण*
1. नर्मदा प्रसाद प्रजापति पुत्र विष्णु देव प्रजापति निवासी ग्राम जमुनी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 35 वर्ष ।