पर्दाफाश न्यूज़ टीम
सिद्धार्थनगर
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मंगलवार को कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने के लिए आदेश जारी करते हुए बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर कि पूरे क्षेत्र में दिनांक 25.03.20202 यानी बुधवार से 21 दिनों तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थान, अर्ध सरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम/मंडल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकाने, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम, एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा) आदि पूर्णतया बंद रहेंगे। वर्तमान परिपेक्ष में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है जैसे-
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- चिकित्सा शिक्षा
- गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधार (पुलिस/ सशस्त्र बल/ अर्धसैन्य बल)
- कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
- उर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय एवं विलिंग सेंटर)
- नगर पालिका / नगर पंचायत
- खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/डेयरी/ किराना/ पेयजल/चिकेन/अंडा/मीट
- आपदा राहत
- सूचना जनसंपर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- अग्निशमन / सिविल डिफेंस
- आपातकालीन सेवाएं
- टेलीफोन/इंटरनेट/डेटा सेंटर/नेटवर्क सर्विसेज आई०टी० इनेबल्ड सर्विसेज एवं आई०टी० से संबंधित सेवाएं तथा ऐसे डेटा सेंटर जो आई०टी० सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक हैं।
- डाक सेवाएं
- बैंक/एटीएम/बीमा कंपनियां/विभिन्न एजेंसियों के वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड
- ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलीवरी, ग्रॉसरी)
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया
- पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी, (इनसे संबंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन)
- दवा की दुकान, चिकित्सीय उपकरण, सामग्री एवं दवाइयों के निर्माण इकाइयां
- आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, उत्पादन एवं उनसे संबंधित निर्माण इकाइयां एव उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता।
- पशु-पक्षी की चिकित्सा एवं पशु पक्षी, मांसाहार से संबंधित इकाइयां एवं विक्रेता।
इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की रहेगी। यद्दपि इन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिकों को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सी या ऑटो रिक्शा आदि के अंतर्जनपदीय, अंतर्राजनपदीय संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होंगे। सामाग्री आपूर्ति वाले वाहन पशु पक्षी मुर्गी मछली चारा ढुलाई करने वाले वाहन, एटीएम की कैश वैन, चीनी मिलों के गन्ना ढलाई करने वाले वाहन सहित प्रतिबंध मुक्त होंगे। 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने की पूर्णता मनाई है। किसी भी सामाजिक/सांस्कृतिक/ राजनीतिक/धार्मिक शैक्षिक/खेल/ संगोष्ठी /सम्मेलन धरना आदि का आयोजन तथा साप्ताहिक बाजारों का आयोजन प्रदर्शनियों आदि भी निषिद्ध रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

