आर के पाण्डेय की रिपोर्ट
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहर के रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि जब तक मास्टर प्लान के तहत जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक रिहायशी एरिया में किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति न दी जाए ।

कोर्ट ने कहा है कि नया जोनल प्लान तैयार होने तक रिहायशी एरिया में व्यवसायिक भवनों के नक्शे भी न पास किए जाएं। कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में स्थित बिना पार्किंग वाले व्यवसायिक भवनों को नोटिस देकर सील करने का पीडीए को आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व जिला अधिकारी को यह भी आदेश दिया है 2001 के मास्टर प्लान के तहत पार्क और खुले मैदान के रूप में घोषित भूमि पर किसी प्रकार के भवन का निर्माण न होने दिया जाए और यदि निर्माण हुआ है तो उसे हटाकर छह माह में पार्क बहाल किया जाए।