पर्दाफ़ाश न्यूज़ टीम
फतेहपुर/लखनऊ
थाना खखरेरू के अंतर्गत पीड़ित पत्रकार को लोहारपुर चौराहा के पास सलवन रोड में पहले से घात लगाए बैठे मुल्जिमान धुक्कड़ मौजूदा प्रधान मनोज लवलेश अखिलेश बबलू आशु धर्मराज रामराज भइयालाल अभिषेक हंसराज शंतराज ने घेराबंदी करके दो पहिया मोटरसाइकिल से आ रहे पीड़ित पत्रकार को सामने से डी.सी.एम. यूपी 71 टी 2518 से टक्कर मारी किंतु पीड़ित अपनी सूझबूझ से गाड़ी से कूद कर अपनी जान बचाई किंतु गाड़ी ध्वस्त कर दिया अपनी जान बचाकर वहां से भागा तो प्रधान धुक्कड़ ने ललकारा की जाने न पाए इसको दौड़ाकर गोली मार दो जिस पर धुक्कड पासी के उक्त साथियों ने पीड़ित के ऊपर जान से मार डालने की नियत से लगातार कई फायर करने शुरू कर दिए जिस पर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की किंतु बचाओ दौरान दो गोली लगी बुरी तरह से पीड़ित पत्रकार घायल हो गया इसके बाद पीड़ित को दौड़ाकर बंदूक व तमंचा अवैध असलहों के बट कुंदा से मारा पीटा और जेब में पडे करीब अट्ठारह सौ रुपए लूट लिये ।
गोली व पीड़ित के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग वहां आने लगे तो उक्त लोग पीड़ित व पीड़ित के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए पीड़ित के घर पहुंचने पर पीड़ित के परिवार में देखते ही कोहराम मच गया तथा घटना की सूचना 100 नं. पुलिस को दी पुलिस ने प्राथमिक उपचार हेतु खखरेरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां से हालत गंभीर होने की दशा में जिला अस्पताल फतेहपुर रिफर कर दिया गया और पीड़ित का इलाज पुलिस सुरक्षा में 30 अगस्त 2017 से 18 सितंबर 2017 तक लगभग 20 दिनों तक चला अभियुक्तगण कई मुकदमों के अपराध में लिप्त होने व डॉक्टरी रिपोर्ट इंजरी डिव गनशार्ट डॉक्टर के बयान गवाहों के बयान के आधार पर माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर 10 फतेहपुर ने तलब किया जिसमें मुकदमा के अभियुक्तगण धर्मराज रामराज भइयालाल मनोज आसू अभिषेक अखिलेश धुक्कड हंसराज संतराज ने कोर्ट नंबर 10 में आत्मसमर्पण किया जहां पर माननीय न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया
तत्पश्चात न्यायालय सत्र न्यायाधीश फतेहपुर के यहां प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जहां पर पीड़ित व गवाहों डॉक्टर के बयान डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर व शौचालय की धन राशि गबन में पीड़ित द्वारा लिखाया गया अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा विवाद की जड़ तथा पीड़ित अभियुक्तगण की कथित घटना में भूमिका चोटहिल को आई चोटों के स्थान घटना में प्रयुक्त आयुध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र को न्याय संगत आधार न पाते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर अभियुक्तगण को जेल भेज दिया गया पीड़ित पत्रकार के अनुसार थाना खखरेरू की पुलिस ने अभियुक्तगण के संगठित गिरोह व सरगना के माध्यम से अवैध लाभ लेकर स्वयं अभियुक्त भइयालाल व अभियुक्त आसू के पिता चंद्रशेखर व मामा पवन कुमार व अभियुक्त मनोज के ससुर राजमुनि व अभियुक्तगण के रिश्तेदारों का शपथ पत्र लेकर अंतिम आंख्या एफ आर लगाकर केस बंद कर दिया गया था इसके बाद पीड़ित माननीय न्यायालय में गुहार लगाई जहां पर माननीय न्यायालय ने बयान व साक्ष्यों के आधार पर अंतिम आख्या निरस्त कर स्वयं संज्ञान में लेते हुए 12 अभियुक्तों को अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी अभियुक्तों को तलब किया तथा दस अभियुक्त आत्मसमर्पण किया जिन्हें न्यायालय जिला न्यायाधीश फतेहपुर ने जेल भेज दिया पीड़ित के अनुसार शेष दो अभियुक्त लवलेश बबलू फरार हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 18 सितंबर 2019 को 30 दिन तक हाजिर होने का समय दिया था जो पूरा हो चुका है उपरोक्त लवलेश बबलू अपने साथी सुरेंद्र पुत्र गीता प्रसाद निवासी चकिया थाना वा जिला मंझनपुर वह गांव का वेद प्रकाश पुत्र राकेश के साथ प्रार्थी को दिनांक 16 व 17 अक्टूबर 2019 को समय करीब 2:00 बजे दोपहर से करें 3:30 बजे तक जान से मारने की नियत से कचहरी फतेहपुर के बाहर हुआ कचहरी के अंदर मारने के फिराक में थे जिसे दीवानी परिसर फतेहपुर में लगे सी.सी. फुटेज में देखा जा सकता है पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को 18 अक्टूबर 2019 को जरिए जनसुनवाई पोर्टल में प्रार्थना पत्र देकर जान माल की रक्षा के लिए गुहार लगाते हुए उपरोक्त मुकदमा के अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करने व पीड़ित व पीड़ित के परिवार जन को जान से मारने के बाद ही हाजिर होने की धमकी बराबर दे रहे हैं जान का खतरा बना हुआ है जिसकी पीड़ित ने गुहार लगाई है ।