आर के पाण्डेय की रिपोर्ट
प्रयागराज

नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने अल्पकालिक जमानत (पैरोल) के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दी है। याचिका की सुनवाई सात मई को होगी।
याची के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना है कि याची वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाए। विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए प्रयागराज ने धारा 439 सीआरपीसी के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना है। कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति ही इस धारा में अर्जी दे सकता है। याची सजायाफ्ता नहीं है।