पर्दाफ़ाश न्यूज़ टीम
हर्रैया, बस्ती
बस्ती जनपद के हर्रैया तहसील अंतर्गत थाना हर्रैया के कुल 11 गैर मान्यता प्राप्त अवैध व अमान्य विद्यालयों की शिकायत में से मात्र 01 विद्यालय की ही अधूरी जांच रिपोर्ट देकर बीईओ व बीएसए ने व्यक्तिगत हित के चलते इतिश्री कर ली है।
जानकारी के अनुसार आर के पाण्डेय समाजसेवी अधिवक्ता ने बस्ती जनपद के तहसील व थाना हर्रैया के कुल 11 गैर मान्यता प्राप्त अवैध व अमान्य विद्यालयों की शिकायत जरिये आईजीआरएस शिकायत स0 40018519009130 किया था जिसमे व्यक्तिगत हित के चलते प्रीति शुक्ला बीईओ हर्रैया तथा बीएसए बस्ती ने मात्र 01 विद्यालय की ही अधूरी जांच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 309/2019-20 लगाकर इतिश्री कर ली है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने इन्ही 11 अवैध विद्यालयों की शिकायत 2017 में भी की थी व तब भी यह सभी विद्यालय अवैध पाए गए थे तथा अब 2019 में दुबारा शिकायत में भी यह अवैध पाए गए हैं तो फिर आरटीई ऐक्ट,2009 की धारा 18(1), (2), (3), (4), (5) के तहत विधिक कार्यवाही व जुर्माना वसूली की कार्यवाही क्यों नही की गई व भा0द0स0 की धारा 417, 418, 419, 420 व 120बी के तहत एफआईआर दर्ज करके इन विद्यालयों को सीज क्यों नही किया गया? आरोप है कि मात्र व्यक्तिगत हित के चलते बीईओ व बीएसए ने इन अवैध विद्यालयों को बचाने व राजस्व हानि करने का कुत्सित प्रयास करते हुए आरटीई ऐक्ट,2009 का खुला उल्लंघन किया है जिसके लिए इन दोनों ही अधिकारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता 10 मई 2019 के बाद इस प्रकरण को हाई कोर्ट में ले जाने का निश्चय किया है।


